Pan Card : पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना आज के समय में कोई भी वित्तीय काम को पूरा करना संभव ही नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का फैसला किया गया था। हालांकि, अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है। ऐसे लोगों को पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो गया है। इसके बावजूद भी जो लोग निष्क्रिय पान का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन में कर रहे हैं, उन पर अब आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत सख्त कार्रवाई किया जा सकता है।
स्थाई खाता संख्या कार्ड व्यक्तियों कंपनियों और अन्य संस्थानों को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है कि एक वशिष्ठ 10 अंकों का अल्फान्यूमैरिक पहचान करता है। पैन कार्ड का उपयोग पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है वैसे विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक होता है। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक खाता का खोलना लोन के लिए आवेदन करना, आयकर रिटर्न दाखिल करना और निवेश करना यह सभी शामिल है।
Pan Card : पैन कार्ड क्या है ?
पैन कार्ड धारक का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर जैसी जानकारी होती है। पैन कार्ड नंबर प्रतीक आर्डर धारा के लिए अद्वितीय होता है और इसका उपयोग सभी वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है। पैन कार्ड भारत में कर योग्य आय अर्जित करने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे प्राप्त करने में विफल रहने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है?
आयकर विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार व्यक्तियों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की जरूरत नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को उनके नाम पर जारी किए गए केवल एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है। जो उनके लिए वशिष्ठ है और किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
एक से अधिक पैन कार्ड के लिए जुर्माना
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आईटी विभाग के तरफ से अधिनियम 1961 का धारा 272 बी के तहत कार्रवाई शुरू हो सकती है इस धारा के तहत 1 से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसलिए व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास केवल एक ही पैन कार्ड है और किसी भी अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जो उन्होंने अनजाने में या अन्यथा प्राप्त किया हो।
पैन कार्ड निष्क्रिय कैसे हो जाता है?
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। ऐसे पैन कार्ड अब ज्यादातर टैक्स और द्वितीय उद्देश्य के लिए अमान्य हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति इस निष्क्रिय पैन कार्ड का वित्तीय इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्यवाही किया जाता है।
ऐसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक है
आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN Card Aadhaar Card Link) करवाना बहुत ही आसान है इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इनकम टैक्स के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक नीचे की तरफ दिया गया है।
- इसके बाद आपको यहां पर सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको Know About Aadhar Pan Linking Status के ऑप्शन पर जाएं।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर अपने PAN और Aadhar की डिटेल्स को दर्ज करें।
- इसके बाद View Link Aadhar Status पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार बटन पर क्लिक करें और इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।