Birth Certificate New Rules : जन्म प्रमाण पत्र एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। बच्चों के जन्म कब हुआ है इसका प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र से होता है। अगर आपको भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो नियम बदल दिया गया है। आईए जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र अब कैसे बनेगा?
Birth Certificate New Rules : जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर जारी हुआ नया नियम
आप सभी को बता दे कि बिहार राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नया नियम जारी किया गया है। बच्चों के जन्म की 1 साल के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब एसडीएम से परमिशन लेने की जरूरत होगी।
इससे पहले वीडिओ से परमिशन लेने की जरूर होती थी। लेकिन नए नियम के बाद अब एसडीएम से अनुमति लेना होगा। जानकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्र में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर बनाया गया है। बता दे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी प्रमाण पत्र में ना हो, इसे लेकर यह फैसला लिया गया है।
पटना के डीएम ने दिया यह आदेश
शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनाएंगे। इस आदेश को लेकर पटना के डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने सभी रजिस्टर और एसडीएम को लेटर भी जारी किया है।
डीएम के लेटर के अनुसार दिए गए आदेश में यह कहा गया है कि अब जन्म या मृत्यु का 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहरी इलाकों में सहायक और प्रखंड सांख्यिकी पर अधिकारी शहर रजिस्टर व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को आवेदन देना होगा। 30 दिन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की बात किया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, कोर्ट के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी।
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यह डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट, सेविका की पणजी, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, सर्विस बुक की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जन्म के एक महीने से अधिक वाले प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी तो वहीं शहर में एक साल से अधिक वाले प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम का आदेश लेना अति आवश्यक है। बता दे की लगातार ऐसे प्रमाण पत्र बनाने वाले की संख्या बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बेहद ही जरूरी फैसला लिया गया है।